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पीएम आवास न बनवाने पर होगी एफआईआर और रिकवरी
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FIR and recovery will be done for not making PM house
- फोटो : BANDA
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बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पहली किस्त 50 हजार रुपये लेने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ऐसे डेढ़ सौ लाभार्थियों की सूची तैयार कर विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रिकवरी की जाएगी। 50 से अधिक लाभार्थियों को निर्माण शुरू कराने का नोटिस दिया गया है।
बुधवार को परियोजना कार्यालय में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा हुई। परियोजना अधिकारी नरेंद्र गंगवार ने बताया कि जिले में 17,169 आवेदकों में 12,624 व्यक्ति पात्र पाए गए हैं। इनमें 11,971 को पहली किस्त, 10,205 को दूसरी किस्त दी गई है, लेकिन इनमें करीब डेढ़ सौ ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने पहली किस्त लेने के बाद अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। उन्होंने जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि वे ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर एफआईआर दर्ज कराएं और ब्याज सहित धनराशि की रिकवरी की जाए।
सीएलटीसी जिला समन्वयक अर्जुन सिंह ने बताया कि 50 से अधिक लाभार्थियों को मकान का निर्माण जल्द शुरू करने का नोटिस दिया गया है। जिला समन्वयक (हाईटेक कंपनी) नीरज ने बताया कि मकान का निर्माण शुरू न कराने वाले 25 और आरईपीएल के जिला समन्वयक नीतीश सिंह ने बताया कि 30 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। 30 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। परियोजना अधिकारी ने अवर अभियंताओं को निर्देश दिए कि आवास निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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बुधवार को परियोजना कार्यालय में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा हुई। परियोजना अधिकारी नरेंद्र गंगवार ने बताया कि जिले में 17,169 आवेदकों में 12,624 व्यक्ति पात्र पाए गए हैं। इनमें 11,971 को पहली किस्त, 10,205 को दूसरी किस्त दी गई है, लेकिन इनमें करीब डेढ़ सौ ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने पहली किस्त लेने के बाद अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। उन्होंने जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि वे ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर एफआईआर दर्ज कराएं और ब्याज सहित धनराशि की रिकवरी की जाए।
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सीएलटीसी जिला समन्वयक अर्जुन सिंह ने बताया कि 50 से अधिक लाभार्थियों को मकान का निर्माण जल्द शुरू करने का नोटिस दिया गया है। जिला समन्वयक (हाईटेक कंपनी) नीरज ने बताया कि मकान का निर्माण शुरू न कराने वाले 25 और आरईपीएल के जिला समन्वयक नीतीश सिंह ने बताया कि 30 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। 30 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। परियोजना अधिकारी ने अवर अभियंताओं को निर्देश दिए कि आवास निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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