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निर्वाचन आयोग के एंबेसडर हैं छात्र-छात्राएं

Sat, 01 Sep 2018 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Sat, 01 Sep 2018 11:33 PM IST
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Election Commission's Ambassadors are Students
समारोह को संबोधित करते डीएम हीरालाल। - फोटो : अमर उजाला

डीएम हीरालाल ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भारत निर्वाचन आयोग के एंबेसडर (दूत) हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 18 वर्ष के छात्र-छात्राएं खुद भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। संविधान में सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का दिया गया है। 

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निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को राजीव गांधी डीएवी महाविद्यालय में आयोजित समारोह में डीएम ने कहा कि अपने वोट की कीमत पहचानें और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को मतदाता पंजीकरण के लिए शपथ भी दिलाई। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने कहा कि अच्छे राष्ट्र की कल्पना वोट के अधिकार से होगी। उन्होंने प्रारूप-6 में आवेदन करके नाम बढ़वाने और प्रारूप-7 व 8 के बारे जानकारी दी। यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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डीआईओएस/नोडल स्वीप हिफजुर्रहमान ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वोट के जरिये समाज बदला जा सकता है। समारोह को संबोधित करने वालों में पुलिस अधीक्षक एस आनंद, एसडीएम थमीम अंसरिया, तहसीलदार अवधेश निगम, नायब तसहीलदार राजकुमार भदौरिया भी शामिल रहे। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.रामभरत सिंह तोमर ने सभी का आभार जताया। संचालन डॉ. विष्णु स्वरूप गुप्त ने किया। महाविद्यालय के डॉ. राजेश गुप्ता, डॉ. गरिमा द्विवेदी, डॉ. दिव्या सिंह, शकुंतला गुप्ता, मनोज, छोटेलाल इत्यादि शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत से की। 
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विधान सभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 1 सितंबर से 31 अक्तूबर तक चलेगा। सितंबर में 9 और 23 तथा अक्तूबर  में 7, 14 एवं 28 को विशेष अभियान होगा। इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और मतदाता पंजीकरण केंद्रों में प्रारूप प्राप्त किए जा चुकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गांवों और वार्डों में बैठकों में वोटर लिस्ट पढ़कर सत्यापन किया जाएगा।


एसडीएम, तहसीलदार और मतदान केंद्र पर मतदाता सूची देखने के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि पहली जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने और वोटर लिस्ट में नाम न होने पर प्रारूप-6 में आवेदन करें। वोटर लिस्ट की गलती सुधारने के लिए प्रारूप-7 और स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 भरना होगा। यह प्रारूप तहसीलदार कार्यालय, पदाभिहीत आफीसर और जिला निर्वाचन कार्यालय से मुफ्त मिलेंगे। छपे हुए या फोटो स्टेट अथवा साइक्लो स्टाइल फार्म भी उसी प्रारूप में मान्य होंगे।

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