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पिता-पुत्र पर हमले में छह लोगों को 2-2 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
Updated Tue, 01 May 2018 10:27 PM IST
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Indian Judiciary
छह साल पहले पिता-पुत्र व नौकर को लाठी-डंडों व फरसे से घायल कर देेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय ने छह आरोपियों को दो साल का कारावास व 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की जेल और होगी।
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गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी विष्णु तिवारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मई 2011 को वह बांदा से अनाज बेचकर ट्रैक्टर ट्राली पर घर लौट रहा था। तभी रात करीब 10 बजे घर के नजदीक पहले से घात लगाए बैठे गांव के रतना पुत्र भउवा, रामपाल पुत्र गजुवा, राकेश पुत्र रतना, चिंगीलाल पुत्र रतना, श्यामबाबू पुत्र बदरा प्रजापति, रामकरन पुत्र छेउवा ने हमला कर दिया।
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गुहार सुनकर कृष्णकांत तिवारी समेत गांव के तमाम लोग आ गए। जान बचाने के लिए वह अपने घर में घुस गया। लेकिन हमलावरों ने घर में घुसकर उसे व उसके पुत्र कृष्णकांत को मारापीटा। जिससे दोनों के सिर व कंधों पर गंभीर चोंटे आईं। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना के पीछे बताया गया कि घटना वाले दिन विष्णु तिवारी के नौकर अंगद से शाम चार बजे आरोपियों ने गांजा मांगा। मना करने पर शाम को नौकर को पीटा और रात में विष्णु तिवारी व उसके पुत्र कृष्णकांत पर हमला कर दिया।
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त्वरित न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदांशु कुमार ने मंगलवार को सुनाए फैसले में सभी छह आरोपियों को धारा 452/149 में दो-दो साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 147,148, 323, 504 में छह-छह माह की कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश भारतीय व अधिवक्ता अरुण कुमार ने पांच गवाह पेश किए।
हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। रंगदारी देने से मना करने पर युवक को गोली मारने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले के सभी छह आरोपी जेल में है। कोतवाली नगर के मोहल्ला मर्दननाका निवासी रुखसार पत्नी फरोगउद्दीन ने 30 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र आदिल सुबह 11 बजे दूध लेने छिपटहरी जा रहा था।
रास्ते में उसके मोहल्ले के मोहसिन पुत्र असलम, इमरान पुत्र बसंता, काले उर्फ सलमान पुत्र रशीद व उनके तीन अज्ञात साथियों ने उसे घेर लिया। सीने में तमंचा लगा दिया। 20 हजार रुपये रंगदारी देने को कहा। मना करने पर आरोपियों ने तमंचे से फायर कर दिया। उसके पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने धारा 387, 307, 506 में रिपोर्ट दर्ज की। मंगलवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने दो आरोपियों सलमान और मोहसिन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पटेल ने जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया।