फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   National bird peacock gets one year jail

राष्ट्रीय पक्षी मोर मारने पर एक वर्ष की जेल

Wed, 26 Jul 2017 11:38 PM IST
अमर उजाला बांदा
अमर उजाला बांदा Updated Wed, 26 Jul 2017 11:38 PM IST
विज्ञापन
National bird peacock gets one year jail
court

राष्ट्रीय पक्षी मोर मारने में अभियुक्त को अदालत ने एक वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह और जेल में रहना होगा। फैसला आने में करीब 15 साल लगे।

विज्ञापन


नरैनी कोतवाली क्षेत्र में तैनात वन दरोगा जुनैद अहमद ने 26 फरवरी 2003 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़मई गांव में बल्दू श्रीवास पुत्र सिधुवा ने मोर की हत्या कर दी। गांव के ही प्रभाकर पांडेय पुत्र विष्णुचरण पांडेय ने लिखित बयान देकर आरोपी के नाम का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक अभियोजन अधिकारी रविकरन सिंह ने 7 गवाह पेश किए।
विज्ञापन


प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमार सिंह ने बुधवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी बल्दू को धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में एक वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उधर, गिरवां थाना क्षेत्र के बहोरवा पुरवा में 21 अगस्त 2013 को दो महिलाओं में हुई मारपीट मामले में बुधवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने आरोपी महिला सावित्री को धारा 323 आईपीसी में एक वर्ष परिवीक्षा अवधि में रहने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed