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Banda News: कुल्हाड़ी से किसान की हत्या की थी पिता-पुत्र समेत तीन को हुई उम्रकैद
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बांदा। सब्जी की रखवाली कर रहे किसान की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अन्य धाराओं में सजा सहित तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शहर के मोहल्ला क्योटरा पहाड़ निवासिनी पिजिया ने कोतवाली में तहरीर देकर चार नवंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति चुनबाद पहली नवंबर 2023 को केन नदी के पास अपनी सब्जी की रखवाली कर रहे थे।
तभी सुबह पांच बजे करीब ग्योड़ी बाबा निवासी पप्पू विधायक अपने पुत्रों राजेश उर्फ फुत्तूलाल, छोटा भइया व एक अन्य राकेश व चार-पांच लोग अज्ञात ट्रैक्टर लेकर आए और उसकी सब्जी की खेती में लगे झाड़-झंखार उखाड़ कर अपने बालू भरे ट्रैक्टर निकालने के लिए रास्ता बनाने लगे, जिस पर उसके पति चुनबाद ने विरोध किया तो सभी लोगों ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी, फावड़ा से अभद्रता करते हुए उसके पति चुनबाद को बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।
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वह बचाने को दौड़ी तो पप्पू विधायक ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन वह बच गई। शोर मचाने पर बगल की खेती की रखवाली कर रहे क्योटरा पहाड़ निवासी हीरा व अमित व अन्य लोग आ गए।
वह अपने पति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल बांदा ले गई। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान दो दिसंबर 2023 को मौत हो गई। विवेचक ने विवेचना के समय छोटा भइया को क्लीन चिट देते हुए अलग कर दिया।
पप्पू विधायक, राजेश, राकेश के विरुद्ध न्यायालय में 18 जनवरी 2024 को आरोप पेश किया गया। सभी के विरुद्ध अदालत ने 31 जुलाई 2024 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनबाद की हत्या में तीनों को सजा सुनाई।
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अन्य धाराओं में सजा सहित तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शहर के मोहल्ला क्योटरा पहाड़ निवासिनी पिजिया ने कोतवाली में तहरीर देकर चार नवंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति चुनबाद पहली नवंबर 2023 को केन नदी के पास अपनी सब्जी की रखवाली कर रहे थे।
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तभी सुबह पांच बजे करीब ग्योड़ी बाबा निवासी पप्पू विधायक अपने पुत्रों राजेश उर्फ फुत्तूलाल, छोटा भइया व एक अन्य राकेश व चार-पांच लोग अज्ञात ट्रैक्टर लेकर आए और उसकी सब्जी की खेती में लगे झाड़-झंखार उखाड़ कर अपने बालू भरे ट्रैक्टर निकालने के लिए रास्ता बनाने लगे, जिस पर उसके पति चुनबाद ने विरोध किया तो सभी लोगों ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी, फावड़ा से अभद्रता करते हुए उसके पति चुनबाद को बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।
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वह बचाने को दौड़ी तो पप्पू विधायक ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन वह बच गई। शोर मचाने पर बगल की खेती की रखवाली कर रहे क्योटरा पहाड़ निवासी हीरा व अमित व अन्य लोग आ गए।
वह अपने पति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल बांदा ले गई। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान दो दिसंबर 2023 को मौत हो गई। विवेचक ने विवेचना के समय छोटा भइया को क्लीन चिट देते हुए अलग कर दिया।
पप्पू विधायक, राजेश, राकेश के विरुद्ध न्यायालय में 18 जनवरी 2024 को आरोप पेश किया गया। सभी के विरुद्ध अदालत ने 31 जुलाई 2024 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनबाद की हत्या में तीनों को सजा सुनाई।