फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   court punished

Banda News: कुल्हाड़ी से किसान की हत्या की थी पिता-पुत्र समेत तीन को हुई उम्रकैद

Sat, 12 Apr 2025 12:41 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Apr 2025 12:41 AM IST
विज्ञापन
court punished
बांदा। सब्जी की रखवाली कर रहे किसान की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अन्य धाराओं में सजा सहित तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शहर के मोहल्ला क्योटरा पहाड़ निवासिनी पिजिया ने कोतवाली में तहरीर देकर चार नवंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति चुनबाद पहली नवंबर 2023 को केन नदी के पास अपनी सब्जी की रखवाली कर रहे थे।
विज्ञापन

तभी सुबह पांच बजे करीब ग्योड़ी बाबा निवासी पप्पू विधायक अपने पुत्रों राजेश उर्फ फुत्तूलाल, छोटा भइया व एक अन्य राकेश व चार-पांच लोग अज्ञात ट्रैक्टर लेकर आए और उसकी सब्जी की खेती में लगे झाड़-झंखार उखाड़ कर अपने बालू भरे ट्रैक्टर निकालने के लिए रास्ता बनाने लगे, जिस पर उसके पति चुनबाद ने विरोध किया तो सभी लोगों ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी, फावड़ा से अभद्रता करते हुए उसके पति चुनबाद को बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वह बचाने को दौड़ी तो पप्पू विधायक ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, लेकिन वह बच गई। शोर मचाने पर बगल की खेती की रखवाली कर रहे क्योटरा पहाड़ निवासी हीरा व अमित व अन्य लोग आ गए।
वह अपने पति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल बांदा ले गई। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान दो दिसंबर 2023 को मौत हो गई। विवेचक ने विवेचना के समय छोटा भइया को क्लीन चिट देते हुए अलग कर दिया।

पप्पू विधायक, राजेश, राकेश के विरुद्ध न्यायालय में 18 जनवरी 2024 को आरोप पेश किया गया। सभी के विरुद्ध अदालत ने 31 जुलाई 2024 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनबाद की हत्या में तीनों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed