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Banda News: एआरटीओ व कांस्टेबल की पत्नी को 1.35 करोड़ देने का आदेश

Sun, 08 Jan 2023 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jan 2023 11:53 PM IST
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Banda: Order to give 1.35 crore to ARTO and constable's wife
बांदा। सड़क हादसे में मृत एआरटीओ और कांस्टेबल के आश्रितों को बीमा कंपनी एक करोड़ 35 लाख 26 हजार 237 रुपये देगी। साथ ही साढ़े सात फीसदी ब्याज भी अदा करना होगा। यह आदेश मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को इतना बड़ा क्लेम दिलाने का यहां यह पहला प्रकरण है।
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अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 24 सिंतबर 2019 की रात करीब 12 बजे चेकिंग से लौटते समय नरैनी मार्ग में गिरवां थाने के पास ट्रक की टक्कर से बोलेरो सवार बांदा में तैनात रहे एआरटीओ उदयराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रवर्तन कांस्टेबल लल्लूराम की मौत हो गई थी। 26 सितंबर को गुरुगांव स्थित अस्पताल में एआरटीओ ने भी दम तोड़ दिया था। शिव प्रकाश कुशवाहा ने गिरवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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एआरटीओ की पत्नी गीता देवी (आगरा) और कांस्टेबल की पत्नी कलावती (प्रयागराज) ने क्लेम किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इस पर बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने दाखिल किए जवाब में कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन बहुत तेज चलाया जा रहा था।
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पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अपना फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को एआरटीओ की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 92,57,014 रुपये और कांस्टेबल की मृत्यु पर आश्रितों को 42,69,223 रुपये अदा करने का आदेश दिया। साथ ही साढ़े 7 फीसदी ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।
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