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अवैध शराब के धंधे में तीन वर्ष की कैद
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अतर्रा। अवैध शराब बनाने के जुर्म में न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन सिंह ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक सप्ताह जेल में और रहना होगा।
बदौसा थाना क्षेत्र के झब्बू का पुरवा (बरछा-ब) में 26 नवंबर 2008 सुबह करीब पांच बजे पुलिस ने बाबादीन के बेटे गूंगा उर्फ बिंदा यादव के आवास पर दबिश देकर अवैध देसी शराब बनाते हुए पकड़ा था।
छापे के दौरान दस लीटर देसी शराब भी बरामद हुई थी। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तफ्तीश कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज यादव ने अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन सिंह ने अभियुक्त गूंगा उर्फ बिंदा यादव को आबकारी अधिनियम की धारा 60 में 3 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
साथ ही धारा 63 में 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। कोर्ट ने अभियुक्त को जेल भेजने के आदेश दिए।
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बदौसा थाना क्षेत्र के झब्बू का पुरवा (बरछा-ब) में 26 नवंबर 2008 सुबह करीब पांच बजे पुलिस ने बाबादीन के बेटे गूंगा उर्फ बिंदा यादव के आवास पर दबिश देकर अवैध देसी शराब बनाते हुए पकड़ा था।
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छापे के दौरान दस लीटर देसी शराब भी बरामद हुई थी। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तफ्तीश कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज यादव ने अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन सिंह ने अभियुक्त गूंगा उर्फ बिंदा यादव को आबकारी अधिनियम की धारा 60 में 3 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
साथ ही धारा 63 में 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। कोर्ट ने अभियुक्त को जेल भेजने के आदेश दिए।