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हाईस्कूल और इंटर से अमान्य स्कूल बंद कराएं
Updated Fri, 22 Jun 2018 10:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। जिले में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। कहा है कि सभी अमान्य स्कूलों और कक्षाओं को तत्काल बंद कराएं। उनसे जुर्माना भी वसूले। अनियमित और गैर कानूनी ढंग से छात्रों को दाखिला देने वाली संस्थाओं पर विद्यालय की मान्यता खत्म करने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में कहा है कि तमाम ऐसे हाईस्कूल और इंटर कालेज हैं, जिन्हें परिषद से मान्यता नहीं दी गई है। ये अवैध रूप से कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं।
खुलेआम यहां छात्रों का प्रवेश लिया जा रहा है। उन्हें परीक्षाओं में शामिल कराया जाता है। यह परिषद के नियम विरुद्ध है। सचिव ने परिषद के विनियम का हवाला देकर कहा है कि किसी भी अमान्य संस्था या कोचिंग में छात्रों का प्रवेश दिया जाना अवैध है। ऐसी संस्थाओं से आर्थिक दंड वसूल किया जाए।
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उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिसमें स्कूल की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई भी शामिल है। सचिव ने कहा है कि जुर्माने की रकम भू राजस्व की तर्ज पर वसूली जाएगी। शासन के आदेशों का हवाला देकर डीआईओएस से कहा है कि अमान्य संस्थाओं का संचालन तत्काल बंद कराएं। उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।
बिना मान्यता वाले स्कूल बंद कराएं डीआईओएस
भूराजस्व की तर्ज पर जुर्माना वसूलने के निर्देश
गैर कानूनी ढंग से छात्रों के दाखिले पर भी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किए निर्देश
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बांदा। जिले में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। कहा है कि सभी अमान्य स्कूलों और कक्षाओं को तत्काल बंद कराएं। उनसे जुर्माना भी वसूले। अनियमित और गैर कानूनी ढंग से छात्रों को दाखिला देने वाली संस्थाओं पर विद्यालय की मान्यता खत्म करने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में कहा है कि तमाम ऐसे हाईस्कूल और इंटर कालेज हैं, जिन्हें परिषद से मान्यता नहीं दी गई है। ये अवैध रूप से कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं।
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खुलेआम यहां छात्रों का प्रवेश लिया जा रहा है। उन्हें परीक्षाओं में शामिल कराया जाता है। यह परिषद के नियम विरुद्ध है। सचिव ने परिषद के विनियम का हवाला देकर कहा है कि किसी भी अमान्य संस्था या कोचिंग में छात्रों का प्रवेश दिया जाना अवैध है। ऐसी संस्थाओं से आर्थिक दंड वसूल किया जाए।
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उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिसमें स्कूल की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई भी शामिल है। सचिव ने कहा है कि जुर्माने की रकम भू राजस्व की तर्ज पर वसूली जाएगी। शासन के आदेशों का हवाला देकर डीआईओएस से कहा है कि अमान्य संस्थाओं का संचालन तत्काल बंद कराएं। उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।
बिना मान्यता वाले स्कूल बंद कराएं डीआईओएस
भूराजस्व की तर्ज पर जुर्माना वसूलने के निर्देश
गैर कानूनी ढंग से छात्रों के दाखिले पर भी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किए निर्देश