{"_id":"6acbd522d93433ed750d90a6","slug":"10-nominations-valid-for-graduate-mlc-election-banda-news-c-212-1-bnd1020-153270-2026-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Banda News: स्नातक एमएलसी चुनाव में 10 अभिलेख मान्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Banda News: स्नातक एमएलसी चुनाव में 10 अभिलेख मान्य
Sun, 11 Oct 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
बांदा। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन में 23 अक्तूबर को मतदान होगा।
मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी होने वाले मतदाताओं को मतदान से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र नहीं होने पर 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान स्थापित की जा सकेगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और सरकारी या निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।
सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के नियोजन वाले शैक्षिक संस्थान की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र मान्य हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाणपत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मान्य होंगे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी होने वाले मतदाताओं को मतदान से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र नहीं होने पर 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान स्थापित की जा सकेगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और सरकारी या निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।
विज्ञापन
सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के नियोजन वाले शैक्षिक संस्थान की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र मान्य हैं। विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाणपत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मान्य होंगे। (संवाद)
विज्ञापन