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Balrampur News: चोरी के मामले में 32 वर्ष बाद महिला को हुई सजा
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बलरामपुर। जेएम प्रथम प्रभात दुबे ने मंगलवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान चोरी के मामले में महिला को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 32 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
ललिया क्षेत्र के ग्राम मधवापुर निवासी शोभाराम पांडेय ने 31 अक्तूबर 1993 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया ग्राम खैरी तराई निवासी मामूला ने उनके घर में चोरी की।
पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए मामूला को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया। (संवाद)
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ललिया क्षेत्र के ग्राम मधवापुर निवासी शोभाराम पांडेय ने 31 अक्तूबर 1993 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया ग्राम खैरी तराई निवासी मामूला ने उनके घर में चोरी की।
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पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए मामूला को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया। (संवाद)
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