फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Theft convict gets punishment after 34 years

Balrampur News: चोरी के दोषी को 34 वर्ष बाद मिली सजा

Thu, 11 Sep 2025 08:41 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 08:41 PM IST
विज्ञापन
Theft convict gets punishment after 34 years
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को चोरी के मामले में आरोपी कन्हई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने की सजा के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले का फैसला 34 वर्ष बाद हुआ है।
विज्ञापन

बस्ती जनपद निवासी शेषमणि ने 23 फरवरी जून 1991 को तुलसीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कन्हई पर चोरी का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी कन्हई को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed