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Balrampur News: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात वर्ष की कैद

Fri, 04 Oct 2024 10:08 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 10:08 PM IST
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Husband who incited a woman to commit suicide gets 7 years imprisonment
बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली उतरौला में जिला सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर निवासी मोहन लाल ने 12 अक्टूबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कोतवाली उतरौला के ग्राम बामशील निवासी अयोध्या से बेटी सरोज देवी का विवाह 12 वर्ष पहले किया था। अयोध्या और सरोज की 11 अक्टूबर 2018 की रात लड़ाई हुई थी, सुबह फोन आया कि सरोज की मौत हो गई है।
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पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा लिखा। जांच के बाद विवेचक अयोध्या के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अयोध्या को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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