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गैंगस्टर रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिहा
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बलरामपुर। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू की हत्या की साजिश में पिता व पूर्व सांसद रिजवान जहीर तथा पति रमीज के साथ जेल में बंद सपा नेता जेबा रिजवान को जमानत मिल गई है। बुधवार सुबह उसे जेल से रिहा कर दिया गया।
विदित हो कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उसकी बेटी जेबा रिजवान तथा दामाद रमीज को साजिश का आरोपी बनाकर गत नौ जनवरी को जेल भेजा था। इन लोगों के साथ ही वारदात में तीन और लोग भी शामिल हैं।
पुलिस ने जेल भेजने के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को यूपी के टॉप-10 गैंगस्टर की सूची में शामिल करके तुलसीपुर तथा लखनऊ स्थित उसके मकान, प्लॉट आदि के साथ ही बैंक खातों को जब्त कर लिया था। इसी बीच जिला प्रशासन ने रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई भी कर दी।
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मई के आखिरी सप्ताह में जेबा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। रिहाई के लिए सत्यापन की प्रक्रिया चल ही रही थी कि जिला प्रशासन ने जेबा के खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई कर दी। इससे उसकी रिहाई नहीं हो पाई थी। प्रदेश सरकार ने जेबा पर रासुका के तहत कार्रवाई को मंजूरी भी दे दी।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि जेबा पर रासुका की कार्रवाई को अभी गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। इसी वजह से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मिली जमानत के आधार पर बुधवार को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उधर, जेबा की रिहाई से उसके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। उसके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है।
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विदित हो कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उसकी बेटी जेबा रिजवान तथा दामाद रमीज को साजिश का आरोपी बनाकर गत नौ जनवरी को जेल भेजा था। इन लोगों के साथ ही वारदात में तीन और लोग भी शामिल हैं।
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पुलिस ने जेल भेजने के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को यूपी के टॉप-10 गैंगस्टर की सूची में शामिल करके तुलसीपुर तथा लखनऊ स्थित उसके मकान, प्लॉट आदि के साथ ही बैंक खातों को जब्त कर लिया था। इसी बीच जिला प्रशासन ने रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई भी कर दी।
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मई के आखिरी सप्ताह में जेबा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। रिहाई के लिए सत्यापन की प्रक्रिया चल ही रही थी कि जिला प्रशासन ने जेबा के खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई कर दी। इससे उसकी रिहाई नहीं हो पाई थी। प्रदेश सरकार ने जेबा पर रासुका के तहत कार्रवाई को मंजूरी भी दे दी।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि जेबा पर रासुका की कार्रवाई को अभी गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। इसी वजह से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मिली जमानत के आधार पर बुधवार को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उधर, जेबा की रिहाई से उसके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। उसके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है।