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रेलवे परिसर में वाहन स्वामियों से जबरिया हो रही वसूली
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बलिया। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो अपने वाहन को लेकर रेलवे परिसर में गलती से भी प्रवेश न करें, क्योंकि वहां पर वाहन स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा आपसे जबरिया वाहन शुल्क वसूला जाएगा। यदि किसी यात्री एवं उसके परिजनों ने विरोध किया तो ठेकेदार एवं उसके कारिंदों द्वारा लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दे रहे हैं। ऐसा ही कारनामा बृहस्पतिवार की शाम रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा स्थित महुआ मोड़ रेलवे स्टेशन परिसर में देखने को मिला, जहां अपने परिजन को लेने गए वाहन से ठेकेदार द्वारा जबरिया वाहन शुल्क काटा गया। जब उसके द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ अभद्रता की गई।
रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा स्थित महुआ मोड़ की तरफ विश्वजीत सिंह का तीन व चार पहिया वाहन स्टैंड का ठेका है। जबकि रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा मुख्य गेट की ओर जयप्रकाश मिश्रा का दो, तीन व चार पहिया वाहन स्टैंड का ठेका हैं। सर्कुलेटिंग एरिया का ठेका नहीं है। इसका वाहन शुल्क मुख्य वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। दोनों वाहन स्टैंडों के ठेकेदार अपने कारिंदों से रेलवे परिसर में यात्री या तीमारदार के वाहन प्रवेश करते ही निर्धारित वाहन शुल्क से अधिक जबरदस्ती काटते है। अगर किसी यात्री उसके परिजनों ने विरोध किया तो ठेेकेदार व उसके कारिंदे उनको गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से पिटाई कर घायल कर देते है। रेलवे परिसर के उत्तर दिशा में दो पहिया वाहनों का कोई ठेका नहीं। बावजूद ठेकेेदार के कारिंदे बाइक सवारों से जबरिया वाहन शुल्क वसूलते है। दक्षिण दिशा स्थित वाहन स्टैैंड पर दो पहिया वाहन का 10 रुपया निर्धारित है। वसूली 15 से 20 रुपये की जाती है। बावजूद वाणिज्य विभाग, स्टेशन अधीक्षक व आरपीएफ मौन रहती है।
रेलवे स्टेशन परिसर स्थित किसी भी वाहन स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा यात्री को लेने आए दो पहिया वाहनों से शुल्क नहीं लेना है। अगर वह स्टैंड में खड़ा करता है तो निर्धारित 10 रुपया वाहन शुल्क ही लेना है। अगर कोई ठेकेदार या उसका आदमी निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूली करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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- संजय कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक, बलिया
सर्कुलेटिंग एरिया का ठेका नहीं है। यहां सिर्फ आरपीएफ व वाणिज्य विभाग वाहन खड़ा करने पर जुर्माना वसूल सकता है। दो पहिया वाहन का 10, तीन पहिया का 20 और चार पहिया का 23 रुपया वाहन शुल्क निर्धारित है। अगर इससे कोई ठेकेदार या उसके आदमी पैसा अधिक लेते है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- राजेंद्र, मुख्य वाणिज्य अधिकारी, रेलवे स्टेशन, बलिया
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रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा स्थित महुआ मोड़ की तरफ विश्वजीत सिंह का तीन व चार पहिया वाहन स्टैंड का ठेका है। जबकि रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा मुख्य गेट की ओर जयप्रकाश मिश्रा का दो, तीन व चार पहिया वाहन स्टैंड का ठेका हैं। सर्कुलेटिंग एरिया का ठेका नहीं है। इसका वाहन शुल्क मुख्य वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। दोनों वाहन स्टैंडों के ठेकेदार अपने कारिंदों से रेलवे परिसर में यात्री या तीमारदार के वाहन प्रवेश करते ही निर्धारित वाहन शुल्क से अधिक जबरदस्ती काटते है। अगर किसी यात्री उसके परिजनों ने विरोध किया तो ठेेकेदार व उसके कारिंदे उनको गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से पिटाई कर घायल कर देते है। रेलवे परिसर के उत्तर दिशा में दो पहिया वाहनों का कोई ठेका नहीं। बावजूद ठेकेेदार के कारिंदे बाइक सवारों से जबरिया वाहन शुल्क वसूलते है। दक्षिण दिशा स्थित वाहन स्टैैंड पर दो पहिया वाहन का 10 रुपया निर्धारित है। वसूली 15 से 20 रुपये की जाती है। बावजूद वाणिज्य विभाग, स्टेशन अधीक्षक व आरपीएफ मौन रहती है।
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रेलवे स्टेशन परिसर स्थित किसी भी वाहन स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा यात्री को लेने आए दो पहिया वाहनों से शुल्क नहीं लेना है। अगर वह स्टैंड में खड़ा करता है तो निर्धारित 10 रुपया वाहन शुल्क ही लेना है। अगर कोई ठेकेदार या उसका आदमी निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूली करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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- संजय कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक, बलिया
सर्कुलेटिंग एरिया का ठेका नहीं है। यहां सिर्फ आरपीएफ व वाणिज्य विभाग वाहन खड़ा करने पर जुर्माना वसूल सकता है। दो पहिया वाहन का 10, तीन पहिया का 20 और चार पहिया का 23 रुपया वाहन शुल्क निर्धारित है। अगर इससे कोई ठेकेदार या उसके आदमी पैसा अधिक लेते है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- राजेंद्र, मुख्य वाणिज्य अधिकारी, रेलवे स्टेशन, बलिया