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Ballia News: हत्या में दोषी पांच को आजीवन कारावास

Thu, 06 Jun 2024 02:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2024 02:30 AM IST
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Life imprisonment to five accused in murder
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने शिवजी हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 22 -22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।
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हल्दी थाना में दर्ज हत्या सहित अन्य मामले में दरोगा यादव, मंतोष उर्फ लालजी यादव उर्फ करिया, छांगुर यादव उर्फ धनजी, अजय यादव, सरल यादव उर्फ मनजी निवासी जवहीं दियर थाना हल्दी आरोपी थे। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश नीलम ढाका के अदालत में चल रहा था।
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न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद भारद्वाज और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 147 में पांचों अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। धारा 148 में पांचों अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।


2020 में हुई थी शिवजी की हत्या
सात अक्टूबर 2020 को वादिनी राजमुनी देवी पत्नी शिवजी यादव निवासी जवही दियर ने पुलिस को तहरीर दी थी कि अपने पति शिवजी यादव के साथ दवा लेकर घर आ रही थी। उसी वक्त अपने घर के पास लालजी यादव उर्फ करिया यादव, छागुर यादव, अजय यादव, सरल यादव, छोटक यादव उर्फ नन्दलाल यादव निवासीगण जवहीं दियर ने पति को पकड़ लिया, तथा दरोगा यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर छोटक यादव के लाइसेंसी रायफल से पति को गोली मार दी। गोली लगने से मौत हो गई। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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