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कोर्ट की अनसुनी चलाई मनमर्जी

Sat, 01 Apr 2017 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो /बलिया
अमर उजाला ब्यूरो /बलिया Updated Sat, 01 Apr 2017 11:13 PM IST
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Court's unheard favor
वहीं दूसरी ओर एनएच- 31 स्थित स्टेशन-मालगोदाम रोड स्थित खुली शराब की दूकान।
सुप्रीम कोर्ट का एनएच और स्टेट हाइवे के किनारे शराब दूकानें बंद करने के आदेश का असर जनपद में नहीं दिखा। दूकानें पूर्व भी भांति सुबह अपने निर्धारित समय से ही खुली। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया था कि 31 मार्च की शाम तक दूकानों को हर हाल में बंद करा दिया जाएगा लेकिन इक्का-दुक्का को छोड़कर हाइवे के किनारे शराब दूकानें खुली नजर आयी।  
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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे 220 से 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दूकानों को हटाने का आदेश दिया था, जो एक अप्रैल (शनिवार) से लागू होना था। यह आदेश केवल शराब की दूकानों पर ही नहीं, बल्कि दायरे में आने वाले समस्त होटलों, रेंस्तरा व ढाबाओं पर भी लागू है।
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लेकिन जनपद में कोर्ट का आदेश का काफी कम असर दिखा। जबकि शेष दूकानें नेशनल व स्टेट हाइवे पर पूर्व की भांति संचालित रही। जिले में एक नेशनल हाइवे तथा तीन स्टेट हाइवे हैं। जिस पर कुल 103 देशी, विदेशी  व बियर की दूकानें हैं।
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जबकि जनपद में कुल 235 अंग्रेजी, देशी व बियर की दूकानें संचालित है। इसके अलावा दो मॉडल शाप संचालित है। एक नगर में तो दूसरा गड़वार में है। आबकारी विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाय तो जिले में 142 देशी शराब, अंग्रेजी की 46 तथा बियर की 47 दूकान स्थापित है। वहीं मॉडल शाप की दो दूकानें संचालित है।  बेल्थरारोड में भी दूकानों पर प्रतिबंध का असर नहीं दिखा। बलिया-सोनौली मार्ग के तुर्तीपार चट्टी, बस स्टेशन के पास, राजमार्ग के बेल्थरा बाजार चट्टी, सोनाडीह, विशुनपुरा आदि सड़कों के पास कई दूकानें खुली रहीं।
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