फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Convict gets 7-year jail term in kidnapping case

Ballia News: अपहरण मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा

Tue, 02 Sep 2025 01:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 01:01 AM IST
विज्ञापन
Convict gets 7-year jail term in kidnapping case
बलिया। अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त अमित कुमार को दोषी पाया। सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

खेजूरी थाने अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2015 में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमित कुमार निवासी अखैनी को सात वर्ष को सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed