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स्कूल के प्रबंधक व लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

Mon, 09 Dec 2019 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2019 10:33 PM IST
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Case filed for fraud against college manager and clerk
बलिया। एक ही परिसर में डिग्री कॉलेज और इंटर कालेज का संचालन करने और छात्रवृत्ति की धनराशि का गोलमाल मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कालेज के प्रबंधक और सहयोगी लिपिक के खिलाफ उभाव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिलाधिकारी की ओर से गठित तीन सदस्यीय टीम की जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह कार्रवाई की।
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खैराखास तुर्तीपार स्थित दशरथ इंटर कॉलेज की शिकायत की गई थी। शिकायतों की जांच के लिए डीएम ने 21 सितंबर 19 को तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें शामिल एसडीएम बेल्थरारोड, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के प्रभारी कर्मेंद्र और जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि अतुल तिवारी ने जांच की। जांच में सामने आया कि स्कूल का भवन दो मंजिला है। इसके ऊपरी मंजिल की दीवार पर चिपकाया गया पोस्टर हटाने पर एमबीबीएसएस महाविद्यालय लिखा मिला जबकि ग्राउंड फ्लोर पर इंटर कॉलेज मिला। जांच अधिकारियों ने माना कि ऐसा लगता है कि अपनी सुविधानुसार कभी दशरथ इंटर कॉलेज खैराखास तुर्तीपार तो कभी एमबीबीएसएस महाविद्यालय खैराखास तुर्तीपार लिखा जाता है। वर्ष 13-14 में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद रमाशंकर राजभर ने दशरथ इंटर कॉलेज खैराखास तुर्तीपार में भवन निर्माण के लिए सात लाख स्वीकृत किया था और 25 अगस्त 14 को 4.20 लाख अवमुक्त किया गया है। स्कूल की जमीन पर बतौर वारिस दशरथ इंटर कालेज खैराखास के प्रबंधक व अन्य का नाम मिला।
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महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय से सशर्त कला संकाय के दो विषयों में एक जुलाई 2016 से तीन साल के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी लेकिन निर्धारित समय सीमा में महाविद्यालय द्वारा कमियों को पूरा नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि विभिन्न वर्ग में जनपद से भेजी छात्रवृत्ति के संबंध में विद्यालय की ओर से जिला सहकारी बैंक में बेल्थरारोड में में खाता खुलवाया गया है और जिसमें छात्रों के पता के स्थान पर दशरथ इंटर कॉलेज खैराखास अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह कार्य बैंक एवं विद्यालय की मिलीभगत से साजिश के तहत किया गया है। हालांकि इस मामले में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक रियाजुद्दीन अंसारी और कैशियर हीरामन राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और वे निलंबित किए गए। जांच टीम ने तहरीर में लिखा कि वीरेंद्र कुमार यादव गांव के प्रधान भी हैं और दशरथ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, अपने सहयोगी प्रधान लिपिक के साथ भाग गए और अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किए लिहाजा इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें और विवेचना के परिणामों से कार्यालय को भी अवगत कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर उभांव पुलिस ने दशरथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार यादव व प्रधान लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल से संबंधित शिकायतों की जांच तीन सदस्यीय टीम से कराई गई। जांच में कई कमियां मिलने के बाद स्कूल के प्रबंधक और लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।-तिलकधारी,
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