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नाबालिग के दुष्कर्म में आरोपी को 10 वर्ष की कैद

Fri, 10 Jun 2022 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 11:39 PM IST
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Accused gets 10 years imprisonment for raping minor
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम पास्को एक्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी के 10 वर्ष कैद के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला भीमपुरा थाना से जुड़ा है।
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वर्ष 2018 में आरोपी सूरज राम पुत्र राजेश राम निवासी बाराडीह लवाई पट्टी थाना नगरा के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश करने के बाद अभियोजक राजेश कुमार पांडेय ने प्रभावी ढंग से मामले को रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त सूरज राम पुत्र राजेश राम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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