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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   A fine of 25,000 will be imposed for failure to provide information within 15 days.

Ballia News: 15 दिन में सूचना न देने पर लगेगा 25 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 14 Oct 2026 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:14 AM IST
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A fine of 25,000 will be imposed for failure to provide information within 15 days.
बलिया। राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार मनोज कुमार राय पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई राहुल शर्मा को जाति सत्यापन संबंधी जानकारी न देने पर की गई। आयोग ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 15 दिन में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किया। गत सुनवाई 19 मई को मनोज कुमार राय को जानबूझकर सूचना न देने का दोषी पाया गया था। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
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