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हाईकोर्ट के आदेश से पटरी दूकानदारों में खुशी

Sat, 17 Jun 2017 10:35 PM IST
Updated Sat, 17 Jun 2017 10:35 PM IST
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हाईकोर्ट के आदेश से पटरी दूकानदारों में खुशी
बलिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने पटरी दूकानदारों को हटाने पर रोक लगा दी है। इसकी चर्चा नगर में पूरे दिन रही। जहां पटरी दूकानदार इस फरमान से खुश नजर आए वहीं कई पटरी दूकानदारोें ने अपनी दूकानें सजा रखी।
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आर्यसमाज रोड, ओक्डेनगंज रोड सहित कई मार्गो के पटरी दूकानदार पहले की तरह अपनी दूकान लगाए रहे। इस मुद्दे पर जब दूकानदारों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने जो फरमान जारी किया है वह काफी सराहनीय है। अब शासन को पटरी और ठेला दूकानदारों के लिए सही जगह का चयन करना जरूरी होगा। पटरी दूकानदार रमेश कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने जो फरमान जारी किया है वह बहुत पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। इस शासनादेश के बाद पटरी दूकानदारों को दो जून की रोटी तलाशने में काफी मदद मिलेगी। पटरी दूकानदार प्रदीप कुमार का कहना है कि पटरी दूकानदारों को भी कोई न कोई जगह दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शासन का यह कदम सराहनीय है। जिला प्रशासन को जगह तलाश कर पटरी दूकानदारों के लिए कवायद शुरू करनी होगी। पटरी दूकानदार रहमतुल्लाह ने बताया कि पटरी दूकानदार काफी दिनों से नगर में ही रोजी-रोजगार करते रहे है। जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। ऐसे में अचानक उन्हें हटाना ठीक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब पटरी दूकानदारों में भी खुशी है। पटरी दूकानदार हीरामन का कहना है कि पटरी दूकानदारों की समस्या काफी दिनों से कोई सुनने वाला नहीं था। हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने फरमान जारी किया है अब हम लोगों को रोजी-रोजगार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर, जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम का कहना है कि शासनादेश के अनुसार ठेला दूकानदारों को व्यवस्था दी जाएगी।
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