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Ballia News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 12 साल की सजा
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अपहरण और पाॅक्सो एक्ट के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने बुधवार को 12 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चितबड़ागांव थाने में सात मार्च 2022 को एक महिला ने तहरीर दी कि नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड संख्या पांच ब्राह्मी बाबा नगर निवासी दिनेश वनवासी उर्फ नेता मेरी 13 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और पाॅक्सो एक्ट आदि धारा में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
इसके बाद विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 12 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और पाॅक्सो एक्ट आदि धारा में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
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इसके बाद विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 12 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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