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हत्या में आठ दोषियों को 10 वर्ष की कैद
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने हत्या के मामले में आठ लोगों को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 21000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड में प्रत्येक पीड़ित को बराबर रुपया 20000 प्रतिकर के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया है।
नरही थाना अंतर्गत ग्राम टेडवा के मठिया के एक लड़के पर आरोपियों ने बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे लाठी से हमला बोल दिया। लाठी के प्रहार से चोटिल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में नरही थाना अंतर्गत मुकदमा वर्ष 2003 में दर्ज हुआ था। अभियुक्त जयनारायण यादव पुत्र नगीना यादव, शंभूनाथ यादव पुत्र नगीना यादव, रामजी यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव, लक्ष्मण यादव पुत्र जयनारायण यादव, भरत यादव पुत्र शंभूनाथ यादव, रामायण यादव पुत्र बचंद्र यादव, गुप्तेश्वर यादव पुत्र केशव यादव, शिव प्रसाद पुत्र नागेश्वर यादव निवासी ग्राम टेडवा के मठिया थाना नरही आरोपी बनाए गए थे। सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र विवेचक ने प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया। अभियोजन के तरफ से संदीप तिवारी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव के तरफ से अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ दोष साबित होने पर 10 वर्ष सश्रम कारास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
दहेज उत्पीड़न में पति और सास पर एफआईआर
बेल्थरारोड। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में उभांव पुलिस ने नगर के वार्ड आठ निवासी पीड़िता की लिखित तहरीर पर पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी जनवरी 2016 में देवरिया जनपद के कोतवाली सोनूघाट निवासी विकास कुमार गोंड से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसकी जानकारी होने पर बेल्थरारोड निवासी मायके पक्ष द्वारा कई बार पंचायत भी की गई। गत 14 अक्टूबर को आखिरी पंचायत के दौरान पति विकास गोड़ के साथ सास ने दहेज में सोने की चेन और बाइक न देने पर घर से पांच वर्ष की बिटिया के साथ विवाहित को घर से बाहर कर दिया।
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नरही थाना अंतर्गत ग्राम टेडवा के मठिया के एक लड़के पर आरोपियों ने बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे लाठी से हमला बोल दिया। लाठी के प्रहार से चोटिल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में नरही थाना अंतर्गत मुकदमा वर्ष 2003 में दर्ज हुआ था। अभियुक्त जयनारायण यादव पुत्र नगीना यादव, शंभूनाथ यादव पुत्र नगीना यादव, रामजी यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव, लक्ष्मण यादव पुत्र जयनारायण यादव, भरत यादव पुत्र शंभूनाथ यादव, रामायण यादव पुत्र बचंद्र यादव, गुप्तेश्वर यादव पुत्र केशव यादव, शिव प्रसाद पुत्र नागेश्वर यादव निवासी ग्राम टेडवा के मठिया थाना नरही आरोपी बनाए गए थे। सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र विवेचक ने प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया। अभियोजन के तरफ से संदीप तिवारी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव के तरफ से अधिवक्ता कौशल कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ दोष साबित होने पर 10 वर्ष सश्रम कारास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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दहेज उत्पीड़न में पति और सास पर एफआईआर
बेल्थरारोड। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में उभांव पुलिस ने नगर के वार्ड आठ निवासी पीड़िता की लिखित तहरीर पर पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी जनवरी 2016 में देवरिया जनपद के कोतवाली सोनूघाट निवासी विकास कुमार गोंड से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसकी जानकारी होने पर बेल्थरारोड निवासी मायके पक्ष द्वारा कई बार पंचायत भी की गई। गत 14 अक्टूबर को आखिरी पंचायत के दौरान पति विकास गोड़ के साथ सास ने दहेज में सोने की चेन और बाइक न देने पर घर से पांच वर्ष की बिटिया के साथ विवाहित को घर से बाहर कर दिया।
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