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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Tue, 18 Mar 2025 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 18 Mar 2025 11:37 PM IST
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Ten years imprisonment for raping a minor
बहराइच। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीप मणिकांत की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को दस साल के कारावास के साथ ही 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि न चुकाने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना रूपईडीहा के एक गांव निवासी महिला ने 18 जुलाई 2023 को पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र निवासी सर्वेश द्वारा 26 जून 2023 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म किया है। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर अभियुक्त सर्वेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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