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स्कूलों में पार्टटाइम टीचर चपरासी, ड्राइवर व कंडक्टर का पुुलिस सत्यापन जरूरी
बहराइच
Updated Sun, 29 Oct 2017 10:25 PM IST
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बहराइच के विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते सीडीओ।
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा के गुरुग्राम में छात्र के साथ हुई बर्बरता के बाद यूपी सरकार जागी है। शनिवार देर शाम विकास भवन सभागार में सीडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें डीजीपी और शिक्षा निदेशक द्वारा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जारी आदेश की जानकारी प्रधानाचार्यों को दी गई। बताया गया कि विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और विद्यालय के संचालित वाहनों के चालक व परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडेय ने माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों से प्रधानाचार्यों को अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 12 तक संचालित कक्षाओं के लिए अलग-अलग ब्लॉक होने चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया विद्यालय अवधि में वर्जित होगा। विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और विद्यालय के संचालित वाहनों के चालक व परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
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उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए शिकायत पेटिका लगवाने का निर्देश दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर ने उपस्थित प्रधानाचार्यों को आश्वस्त किया कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार ने विद्यालयों में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा छात्रवृत्ति की योजनाओं के शतप्रतिशत संचालन पर जोर दिया।
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बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडेय ने माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों से प्रधानाचार्यों को अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का निर्देश दिया।
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उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 12 तक संचालित कक्षाओं के लिए अलग-अलग ब्लॉक होने चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया विद्यालय अवधि में वर्जित होगा। विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और विद्यालय के संचालित वाहनों के चालक व परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
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उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए शिकायत पेटिका लगवाने का निर्देश दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर ने उपस्थित प्रधानाचार्यों को आश्वस्त किया कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार ने विद्यालयों में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा छात्रवृत्ति की योजनाओं के शतप्रतिशत संचालन पर जोर दिया।