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Bahraich News: बच्ची के अपहरण के प्रयास में आठ वर्ष का सश्रम कारावास
Fri, 02 May 2025 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 02 May 2025 11:37 PM IST
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बहराइच। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को बच्ची के अपहरण के प्रयास में दोषी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
हरदी थाने की पुलिस ने चार वर्षीय मासूम के अपहरण के प्रयास के आरोपी वाराणसी जिले के कोतवाली सदर स्थित गल्लामंडी निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ 11 मई 2017 को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र 15 मई 2017 को कोर्ट में सौंपा था। इस दौरान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 30 अप्रैल को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और उसे आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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हरदी थाने की पुलिस ने चार वर्षीय मासूम के अपहरण के प्रयास के आरोपी वाराणसी जिले के कोतवाली सदर स्थित गल्लामंडी निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ 11 मई 2017 को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र 15 मई 2017 को कोर्ट में सौंपा था। इस दौरान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 30 अप्रैल को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और उसे आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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