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दो अधिशाषी अभियंताओं समेत पांच पर होगा केस
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Mon, 23 Nov 2015 10:14 PM IST
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श्रावस्ती। थाना क्षेत्र सिरसिया के टिटिहिरिया गांव में नौ माह पूर्व करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वह सरयू नहर खंड तीन के सर्वे का कार्य कर रहा था।
इस मामले में मृतक की पत्नी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने अधिशाषी अभियंता विद्युत, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग व एसडीओ सिंचाई समेत पांच लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
घटना क्रम के मुताबिक सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम टिटिहिरिया के मजरा गोपीपुरवा निवासी संतोष सिंह पुत्र गुलाब सिंह सरयू नहर खंड तीन के अधिशाषी अभियंता के एन यादव के निर्देश पर एसडीओ संजय सिंह व उनके सहयोगी आरपी सिंह की देखरेख में साइफन नंबर 18 में सर्वे का कार्य मजदूरों से कराया जा रहा था।
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वहां बिजली का पोल टूटा हुआ था। जिसे बांस-बल्ली के सहारे हाई टेंशन लाइन से जोड़ा गया था। उसकी चपेट में आने से संतोष सिंह की 19 फरवरी 2015 को मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतक की पत्नी माधुरी सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र पांडे के न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने अधिशाषी अभियंता विद्युत नंदलाल मौर्य, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग खंड तीन केएन यादव, एसडीओ सिंचाई संजय सिंह, व एसडीओ विद्युत विजय समेत सहयोगी आरपी सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में माधूरी सिंह की पैरवी मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अशोक सिंह द्वारा की जा रही थी।
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इस मामले में मृतक की पत्नी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने अधिशाषी अभियंता विद्युत, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग व एसडीओ सिंचाई समेत पांच लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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घटना क्रम के मुताबिक सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम टिटिहिरिया के मजरा गोपीपुरवा निवासी संतोष सिंह पुत्र गुलाब सिंह सरयू नहर खंड तीन के अधिशाषी अभियंता के एन यादव के निर्देश पर एसडीओ संजय सिंह व उनके सहयोगी आरपी सिंह की देखरेख में साइफन नंबर 18 में सर्वे का कार्य मजदूरों से कराया जा रहा था।
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वहां बिजली का पोल टूटा हुआ था। जिसे बांस-बल्ली के सहारे हाई टेंशन लाइन से जोड़ा गया था। उसकी चपेट में आने से संतोष सिंह की 19 फरवरी 2015 को मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतक की पत्नी माधुरी सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र पांडे के न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने अधिशाषी अभियंता विद्युत नंदलाल मौर्य, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग खंड तीन केएन यादव, एसडीओ सिंचाई संजय सिंह, व एसडीओ विद्युत विजय समेत सहयोगी आरपी सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में माधूरी सिंह की पैरवी मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अशोक सिंह द्वारा की जा रही थी।