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Bahraich News: चरस तस्करी के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Tue, 13 Oct 2026 11:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:51 PM IST
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Charas smuggler sentenced to 10 years in prison
बहराइच। चरस तस्करी के मामले में दोषी नेपाली नागरिक को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने दोषी बाल बहादुर विकर पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, सात मार्च 2024 को रुपईडीहा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने नेपाल के बांके जिले के वंशीगढ़ी रामपुर निवासी बाल बहादुर विकर को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से 1.708 किलो अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की विवेचना जितेश कुमार सिंह ने की। उन्होंने साक्ष्य संकलित करने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 14 अप्रैल 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बाल बहादुर को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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