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Bahraich News: प्रजननशील मछलियों को मारने, पकड़ने व बेचने पर प्रतिबंध
Fri, 02 May 2025 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 02 May 2025 11:34 PM IST
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बहराइच। जिला प्रशासन ने एक जून से तीन माह के लिए प्रजननशील मछलियों को मारने, पकड़ने व बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम मोनिका रानी ने एक जून से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को मारने, पकड़ने व उसकी बिक्री करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित मछली को छोड़कर अन्य मछली को बेचने का कार्य वही करेगा, जिसके पास मत्स्य विभाग द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 सितंबर तक जीरा व अंगुलिका दो से दस इंच आकार की मछलियों के शिकार व बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प, सिल्वर व कामन कार्प के प्रजनन काल को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम का आदेश जिले की सभी जलाशय व नदियों पर लागू रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर मौके पर मछलियों को जब्त कर संबंधित के खिलाफ मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम मोनिका रानी ने एक जून से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को मारने, पकड़ने व उसकी बिक्री करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित मछली को छोड़कर अन्य मछली को बेचने का कार्य वही करेगा, जिसके पास मत्स्य विभाग द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 सितंबर तक जीरा व अंगुलिका दो से दस इंच आकार की मछलियों के शिकार व बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प, सिल्वर व कामन कार्प के प्रजनन काल को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम का आदेश जिले की सभी जलाशय व नदियों पर लागू रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर मौके पर मछलियों को जब्त कर संबंधित के खिलाफ मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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