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Bahraich News: तीन दुष्कर्मियों को बीस वर्ष का कारावास
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बहराइच। नाबालिग से दुराचार के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने तीन लोगों को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आठ वर्ष पूर्व जरवलरोड क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने हुजूरपुर थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बहन को गांव निवासी कमलेश, शिवपाल व राजू ले गए। इसके बाद दुष्कर्म किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। शुक्रवार को विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के न्यायालय में जिरह की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार दिया। इसके बाद बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि देने के लिए सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण को संस्तुति प्रदान की है। संवाद
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आठ वर्ष पूर्व जरवलरोड क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने हुजूरपुर थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बहन को गांव निवासी कमलेश, शिवपाल व राजू ले गए। इसके बाद दुष्कर्म किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। शुक्रवार को विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के न्यायालय में जिरह की।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार दिया। इसके बाद बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि देने के लिए सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण को संस्तुति प्रदान की है। संवाद
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