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दुराचार व हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
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बहराइच। कोतवाली देहात के अरवनगंज गांव निवासी अभियुक्त को महिला के साथ दुराचार कर हत्या करने के मामले मेेें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पाक्सो) ने सजा का एलान किया। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर लगाई अलग-अलग धाराओं मेें सजा सुनाते हुए 60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एडीजीसी क्रिमिनल गिरीशचंद्र शुक्ला ने बताया कि कोतवाली देहात के अरवनगंज गांव निवासी बेचू उर्फ बालचंद ने 23 दिसंबर, 2014 को एक विवाहित महिला के घर मेें घुसकर उससे दुराचार किया था। घटना को छिपाने के लिए अभियुक्त ने महिला पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। घटना मेें महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। महिला के पिता की तहरीर पर कोतवाली देहात मेें अभियुक्त बालचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं मेें नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पाक्सो) नितिन पांडेय के न्यायालय में लंबित चल रहा था। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुकदमे मेें सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नितिन पांडेय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सभी धाराओं मेें अलग-अलग सजा सुनाते हुए अभियुक्त को सश्रम आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सभी मुकदमों मेें साठ हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि महिला का तीन साल का बेटा भी था। वह आज करीब दस साल का हो गया है। उसके भरण पोषण के लिए न्यायाधीश ने अर्थदंड में से 40 हजार की धनराशि मृतक महिला के पुत्र को प्रतिकर राशि के रूप प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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एडीजीसी क्रिमिनल गिरीशचंद्र शुक्ला ने बताया कि कोतवाली देहात के अरवनगंज गांव निवासी बेचू उर्फ बालचंद ने 23 दिसंबर, 2014 को एक विवाहित महिला के घर मेें घुसकर उससे दुराचार किया था। घटना को छिपाने के लिए अभियुक्त ने महिला पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था। घटना मेें महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। महिला के पिता की तहरीर पर कोतवाली देहात मेें अभियुक्त बालचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं मेें नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पाक्सो) नितिन पांडेय के न्यायालय में लंबित चल रहा था। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुकदमे मेें सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नितिन पांडेय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सभी धाराओं मेें अलग-अलग सजा सुनाते हुए अभियुक्त को सश्रम आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सभी मुकदमों मेें साठ हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि महिला का तीन साल का बेटा भी था। वह आज करीब दस साल का हो गया है। उसके भरण पोषण के लिए न्यायाधीश ने अर्थदंड में से 40 हजार की धनराशि मृतक महिला के पुत्र को प्रतिकर राशि के रूप प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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