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Bahraich News: 275 मामलों में 501 दोषियों को सजा, दो को मृत्युदंड

Fri, 16 Oct 2026 12:56 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:56 AM IST
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501 convicts sentenced in 275 cases; two awarded the death penalty
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिले में इस साल पुलिस महकमे ने न्यायालय में पैरवी कर 11 अक्तूबर तक 275 मामलों में 501 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराकर सजा दिलाई। इनमें दो अभियुक्तों को मृत्युदंड और 17 मामलों में 26 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े 22 मामलों में भी दोषियों को सजा मिली। इनमें पॉक्सो के एक मामले में मृत्युदंड और दो मामलों में उम्रकैद शामिल है।
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पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते एक जनवरी से 11 अक्तूबर 2026 के बीच लंबित मामलों को निस्तारित करवाने में बेहतर सफलता मिली। 87 मामलों में 191 अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
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विभिन्न अवधि की सजा भी सुनाई गई

एसपी ने बताया कि दो अभियुक्तों को 20 वर्ष के कारावास की सजा मिली। 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले 16 मामलों में 22 अभियुक्तों को दंडित किया गया। पांच से नौ वर्ष तक के कारावास के आठ मामलों में 17 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। वहीं, पांच वर्ष या उससे कम कारावास वाले 32 मामलों में 65 अभियुक्तों को दंडित किया गया। इसके अलावा 111 मामलों में 176 अभियुक्तों को अन्य दंड दिए गए।
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महिला-बालिका अपराधों में भी पैरवी
महिला और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े पॉक्सो, दहेज हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, छेड़खानी और भारतीय दंड विधान की धारा 498ए व 306 के 22 मामलों में सजा दिलाई गई। इनमें पॉक्सो के एक मामले में मृत्युदंड, दो मामलों में आजीवन कारावास और दो मामलों में 20 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा शामिल है।
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