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Baghpat News: शबगा के तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला की जमानत खारिज

Wed, 19 Jun 2024 04:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Wed, 19 Jun 2024 04:56 AM IST
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Woman accused of Shabga triple murder denied bail
बागपत। शबगा गांव के तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि छपरौली थाने में मृतक के भांजे अमित ने 12 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अमित ने आरोप लगाया कि उसके ममेरे भाई मालू उर्फ अंजन कुमार ने उसके मामा ऋषिपाल, श्रीपाल और मौसी बीरमती को खाने में नींद की गोलियां देकर गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस ने आरोपी मालू उर्फ अंजन कुमार और उसकी पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायालय में चल रही है। जहां सुनवाई के दौरान 20 फरवरी को आरोपी मालू उर्फ अंजन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जेल में बंद आरोपी पूजा ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिस पर सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने पूजा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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