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पराली जलाई तो होगा जुर्माना..........

Fri, 09 Oct 2020 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2020 11:51 PM IST
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Stain burns will result in fine
बड़ौत तहसील में ग्राम प्रधानों, सेक्रेट्री व पटवारियों के साथ बैठक करते एसडीएम व अन्य अधिकारी। - फोटो : BARAUT
पराली जलाई तो होगा जुर्माना
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बड़ौत। तहसील सभागार में शुक्रवार को एसडीएम व तहसीलदार ने लेखपालों, प्रधानों, ग्राम सचिवों की बैठक ली और पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही चेताया कि इसके बाद भी पराली जलाई जाती है तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए।

एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने फसलों के अवशेष न जलाने के संबंध में निर्देश जारी किए। कहा कि जागरुकता के बावजूद ऐसा मामला सामने आने पर 2 एकड़ तक के किसान पर 2500 रुपये व 5 एकड़ तक के कृषक पर पांच हजार व पांच एकड़ से अधिक के किसानों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। तहसीलदार प्रदीप कुमार ने लेखपालों, सचिवों व प्रधानों कों इस संबंध में गांव में एनाउंसमेंट कराने को कहा। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को सतर्कता बरतने का आह्वान किया। बीडीओ राहुल वर्मा ने भी जानकारी दी। इस अवसर पर नायाब तहसीलदार धर्मेन्द्र सहित ग्राम प्रधान, लेखपाल व सचिव मौजूद रहे।
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