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पत्नी पर हमले के मामले में दो साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। दो साल पहले बड़ौत के मलकपुर गांव में पत्नी पर जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 18 मई 2018 को मलकपुर में दीपा के साथ उसके पति अनिल ने मारपीट की थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए धारा 307 में दो साल आठ माह और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 323, 504, 506 में एक-एक साल की सजा सुनाई है।
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बागपत। दो साल पहले बड़ौत के मलकपुर गांव में पत्नी पर जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 18 मई 2018 को मलकपुर में दीपा के साथ उसके पति अनिल ने मारपीट की थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए धारा 307 में दो साल आठ माह और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 323, 504, 506 में एक-एक साल की सजा सुनाई है।
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