फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Sentenced to two years for assault on wife

पत्नी पर हमले के मामले में दो साल की सजा

Tue, 09 Feb 2021 11:50 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 11:50 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to two years for assault on wife
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

बागपत। दो साल पहले बड़ौत के मलकपुर गांव में पत्नी पर जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाया।

एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 18 मई 2018 को मलकपुर में दीपा के साथ उसके पति अनिल ने मारपीट की थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए धारा 307 में दो साल आठ माह और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 323, 504, 506 में एक-एक साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed