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पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से लिंक करना होगा बचत खाता

Sun, 17 Apr 2022 10:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Apr 2022 10:30 PM IST
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Savings account will have to be linked with post office schemes
- नए वित्तीय वर्ष में लागू किया गया यह नियम
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- ब्याज को बचत खाते में जमा करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। डाक विभाग ने मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और टर्म डिपॉजिट (टीएम) योजना के ब्याज को बचत खाते में जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम एक अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। इसके लिए लाभार्थी को योजना से अपना बचत खाता अनिवार्य रूप से लिंक कराना होगा।

पोस्ट ऑफिस अभी तक बचत योजनाओं की ब्याज का भुगतान नकद करता था। लाभार्थी को बैंक खाता लिंक करने के लिए ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। यह फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। फॉर्म के साथ बैंक खाते से जुड़ा रद्द चेक और बैंक खाते की पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति भी जमा करनी होगी। फॉर्म जमा करते समय पोस्ट ऑफिस में सत्यापन के लिए एमआईएस, एससीएसएस और टीएम खाते की पासबुक प्रस्तुत करनी होगी। पोस्ट मास्टर संजीव चौधरी ने बताया कि यदि आपने भी इसमें से किसी योजना में निवेश किया है तो जल्द से जल्द बचत खाते को लिंक करा लें। इसकी प्रक्रिया काफी आसान है।
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