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सपा नेता के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज
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बड़ौत। दीपावली पर बिना अनुमति के पटाखे बेचने के मामले में सपा नेता व व्यापारी अंकुर जैन के खिलाफ कोतवाली में विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। एएसपी के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली में एएसपी मनीष मिश्र के निर्देश पर दर्ज किए गए मामले में बताया गया कि नवंबर 2020 में दीपावली पर्व पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने की शिकायत पुलिस को मिली थी। इसी के मद्देनजर सीओ आलोक कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नया बाजार में व्यापारी व सपा नेता अंकुर जैन के प्रतिष्ठान पर 15 नवंबर को छापा मारा था। यहां बिना अनुमति के पटाखे ब्रिकी होते मिले और भंडारण भी पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर ही पटाखे नष्ट करा दिए थे। पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस भी अंकुर जैन नहीं दिखा पाया था। पटाखे के जब्त करने के मामले में हंगामा भी हुआ था। बड़ौत व्यापार एसोसिएशन और सपा कार्यकर्ताओं ने सीओ की कार्यशैली के विरोध में काली पट्टी बांधकर नगर में विरोध जलूस निकाला था।
सीओ आलोक कुमार ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के तहत अंकुर जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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कोतवाली में एएसपी मनीष मिश्र के निर्देश पर दर्ज किए गए मामले में बताया गया कि नवंबर 2020 में दीपावली पर्व पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने की शिकायत पुलिस को मिली थी। इसी के मद्देनजर सीओ आलोक कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नया बाजार में व्यापारी व सपा नेता अंकुर जैन के प्रतिष्ठान पर 15 नवंबर को छापा मारा था। यहां बिना अनुमति के पटाखे ब्रिकी होते मिले और भंडारण भी पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर ही पटाखे नष्ट करा दिए थे। पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस भी अंकुर जैन नहीं दिखा पाया था। पटाखे के जब्त करने के मामले में हंगामा भी हुआ था। बड़ौत व्यापार एसोसिएशन और सपा कार्यकर्ताओं ने सीओ की कार्यशैली के विरोध में काली पट्टी बांधकर नगर में विरोध जलूस निकाला था।
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सीओ आलोक कुमार ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के तहत अंकुर जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।