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Baghpat News: रटौल की मतगणना सामग्री न्यायालय में जमा कराने के आदेश
Sat, 27 Jul 2024 02:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sat, 27 Jul 2024 02:42 AM IST
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बागपत। नगर पंचायत रटौल की मतगणना सामग्री एक अगस्त को डीएम व एसडीएम को न्यायालय में जमा करानी होगी। भाजपा प्रत्याशी की अधिकारियों पर मतगणना में गड़बड़ी करके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिए हैं।
रटौल में नगर पंचायत चुनाव में 19 प्रत्याशी थे। जिनमें भाजपा से मुंतजिर ने चुनाव लड़ा था। मुंतजिर ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद फारूख ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मिलकर मतगणना में गड़बड़ी कराई। जिससे वह 539 वोट से जीत गया। मुंतजिर ने गड़बड़ी के साक्ष्य के रूप में बताया गया है कि राउंड दो की टेबल नंबर एक पर उनकी एक भी वोट नहीं दिखाई गई है, जबकि उनके डमी प्रत्याशी की 174 वोट बताई गईं हैं। उनकी वोट को डमी प्रत्याशी के नाम से जोड़ दिया गया। राउंड छह में उनको 512 वोट मिलने की बात बताई गई थी, लेकिन रिकाॅर्ड में उनको 310 दिखाई गईं हैं। साथ ही 17 बूथ होने के बावजूद मतगणना केवल 16 बूथों की दिखाने की बात कही गई है। इनमें भी 10,561 वोट डाली गईं थीं, मगर गिनती में केवल 9939 दिखाई गई।
याचिका दायर करते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई थी। इस मामले में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट न्यायालय ने मतगणना से जुड़ी सामग्री को डीएम व एसडीएम को एक अगस्त को न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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रटौल में नगर पंचायत चुनाव में 19 प्रत्याशी थे। जिनमें भाजपा से मुंतजिर ने चुनाव लड़ा था। मुंतजिर ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद फारूख ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मिलकर मतगणना में गड़बड़ी कराई। जिससे वह 539 वोट से जीत गया। मुंतजिर ने गड़बड़ी के साक्ष्य के रूप में बताया गया है कि राउंड दो की टेबल नंबर एक पर उनकी एक भी वोट नहीं दिखाई गई है, जबकि उनके डमी प्रत्याशी की 174 वोट बताई गईं हैं। उनकी वोट को डमी प्रत्याशी के नाम से जोड़ दिया गया। राउंड छह में उनको 512 वोट मिलने की बात बताई गई थी, लेकिन रिकाॅर्ड में उनको 310 दिखाई गईं हैं। साथ ही 17 बूथ होने के बावजूद मतगणना केवल 16 बूथों की दिखाने की बात कही गई है। इनमें भी 10,561 वोट डाली गईं थीं, मगर गिनती में केवल 9939 दिखाई गई।
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याचिका दायर करते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई थी। इस मामले में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट न्यायालय ने मतगणना से जुड़ी सामग्री को डीएम व एसडीएम को एक अगस्त को न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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