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19 साल पुराने मामले में ओंकार यादव समेत अन्य के गैर जमानती वारंट

Mon, 16 Mar 2020 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2020 11:57 PM IST
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बागपत। साल 2001 में बालैनी में दो युवकों की मौत के प्रकरण में सीजेएम कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओंकार यादव समेत अन्य लोगों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी।
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19 साल पहले बालैनी में हुई पंचायत के दौरान फायरिंग में राजू और एक अन्य युवक की मौत हो गई । फायरिंग में 56 लोग घायल हुए । एक मुकदमा पुलिस और दूसरा ग्रामीणों की तरफ से दर्ज कराया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओमकार यादव, दीपक यादव, रामनिवास, रेखा यादव समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। स्टे की अवधि समाप्त हो गई। इसके बावजूद आरोपी बनाए लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए। सीजेएम ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए।
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ई-टेंडरिंग से शराब की 21 दुकानों का आवंटन
फोटो संख्या-
बागपत। कलक्ट्रेट में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से शराब की 21 दुकानों का आवंटन किया। डीएम शकुंतला गौतम और एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान आवेदकों की भीड़ लगी रही। शांतिपूर्ण माहौल में 21 दुकानों का आवंटन किया।
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