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महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को उम्रकैद

Fri, 11 Mar 2022 12:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 12:47 AM IST
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Life imprisonment for tantrik who raped female head constable
बागपत में जिन्न उतारने का झांसा देकर धार्मिक स्थल में बुलाकर किया था दुष्कर्म
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिन्न उतारने का झांसा देकर महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि एक थाने में तैनात अनुसूचित जाति की महिला हेड कांस्टेबल का बेटा वर्ष 2017 में सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसकी हालत में सुधार न होने पर तीन जुलाई 2018 को महिला हेड कांस्टेबल बागपत के एक धार्मिक स्थल में तांत्रिक के पास पहुंची थी। हेड कांस्टेबल ने बताया था कि तांत्रिक ने जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसने दो अक्टूबर 2019 को महिला थाने में तांत्रिक मोहम्मद जुबैर निवासी बागपत (मूल निवासी धानवा जिला सहारनपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी है।
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अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि यह केस एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में चल रहा था। हेड कांस्टेबल समेत समेत दस लोगों की गवाही हुई। अदालत ने इस मामले में तांत्रिक मोहम्मद जुबैर को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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