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गैंगस्टर में बदमाश को पांच साल की कैद

Mon, 20 Jun 2022 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jun 2022 11:06 PM IST
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Gangster's gangster sentenced to five years
बागपत। गैंगस्टर में बदमाश सागर को पांच साल छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि दोघट थाना प्रभारी रहे रणवीर सिंह यादव ने 31 दिसंबर 2016 को गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि गांगनौली गांव का बदमाश सागर एक गिरोह चलाता है, जिसमें सुमित निवासी मौजिजाबाद नांगल व अभय उर्फ देव निवासी ताना गढ़ीपुख्ता शामली भी शामिल है। यह सभी लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस पर फायरिंग की घटना तक में शामिल रहे हैं।

पुलिस ने मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसमें बदमाश सागर की फाइल अलग करके सुनवाई की गई। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी एक-विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट कृष्ण कुमार सिंह कर रहे थे। विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि न्यायालय ने गैंगस्टर में सागर को पांच साल छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
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