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गैंगस्टर दौलत को दो साल की सजा

Wed, 01 Jun 2022 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jun 2022 12:00 AM IST
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Gangster Daulat sentenced to two years
गौतमबुद्धनगर के सलेमपुर गुर्जर गांव के रहने वाला है दौलत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। गैंगस्टर के मुकदमे में न्यायाधीश ने मंगलवार को दोष दौलत को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए है।

विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के सलेमपुर गुर्जर गांव के रहने वाले दौलत पुत्र ओमप्रकाश के खिलाफ सिंघावली अहीर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ बागपत, नोएडा समेत अन्य जनपदों में 14 मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर दौलत के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय में हुई। मंगलवार को न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने गैंगस्टर दौलत को दो साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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