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Baghpat News: बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को चार साल की सजा

Sat, 10 Feb 2024 03:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 10 Feb 2024 03:18 AM IST
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Four years imprisonment to shopkeeper who molested a girl
बागपत। खेकड़ा कस्बे में सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि खेकड़ा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 27 सितंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर देकर दुकानदार सेंसरपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसकी सात वर्षीय बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकानदार सेंसरपाल ने उसकी नाबालिग बेटी को दुकान के अंदर खींचकर शटर बंद कर दिया था। तभी आरोपी के हाथ में काटकर बच्ची भाग गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सेंसरपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया और नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए सेंसरपाल को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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