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वैन चालक के पिता की हत्या के मामले में चार दोषी
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बसा टीकरी के मारुति वैन चालक के पिता की लूट के लिए अक्टूबर 2015 में कर दी गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मारुति वैन चालक के पिता की लूट के लिए हत्या करने के मामले में चार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि बसा टीकरी गांव के रहने वाले विकास राणा ने सिंघावली अहीर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि वह 24 अक्टूबर 2015 की शाम को अग्रवाल मंडी टटीरी से मारुति वैन में चार सवारी हिसावदा के लिए बैठाकर चला था। वैन में उसके पिता अनिल कुमार भी मौजूद थे। वह मीतली के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उसे तमंचा लगा दिया और उसके पिता के पैर में चाकू मार दिया था। बदमाश मारुति वैन लूटना चाहते थे। पिलाना भट्ठा से आगे पहुंचे तो वैन की गैस खत्म हो गई। इस पर बदमाश भाग गए। वह अपने पिता को बालैनी के प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए अब्दुल करीम उर्फ हाजी, जाहिद, इरफान उर्फ ज्वाला उर्फ इफरान, आरिफ निवासीगण तिलपनी को पकड़ा था। इनमें अब्दुल करीम घटना के तीन दिन बाद ही चाकू समेत पकड़ा गया था और उसको पीड़ित ने पहचान भी लिया था। कुछ दिन बाद ही अन्य तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से यह सभी जेल में बंद है। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसमें चारों को दोषी करार दिया गया है और इनकी सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मारुति वैन चालक के पिता की लूट के लिए हत्या करने के मामले में चार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि बसा टीकरी गांव के रहने वाले विकास राणा ने सिंघावली अहीर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि वह 24 अक्टूबर 2015 की शाम को अग्रवाल मंडी टटीरी से मारुति वैन में चार सवारी हिसावदा के लिए बैठाकर चला था। वैन में उसके पिता अनिल कुमार भी मौजूद थे। वह मीतली के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उसे तमंचा लगा दिया और उसके पिता के पैर में चाकू मार दिया था। बदमाश मारुति वैन लूटना चाहते थे। पिलाना भट्ठा से आगे पहुंचे तो वैन की गैस खत्म हो गई। इस पर बदमाश भाग गए। वह अपने पिता को बालैनी के प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए अब्दुल करीम उर्फ हाजी, जाहिद, इरफान उर्फ ज्वाला उर्फ इफरान, आरिफ निवासीगण तिलपनी को पकड़ा था। इनमें अब्दुल करीम घटना के तीन दिन बाद ही चाकू समेत पकड़ा गया था और उसको पीड़ित ने पहचान भी लिया था। कुछ दिन बाद ही अन्य तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से यह सभी जेल में बंद है। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसमें चारों को दोषी करार दिया गया है और इनकी सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।