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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्राम गौना मे प्रदूषण विभाग की टीम ने ईंट भटठे को किया सील, भटठा सुप्रीम कोर्ट की सूची मे था डिफाल्टर

Wed, 11 May 2022 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 12:15 AM IST
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Brick kiln sealed on the orders of Supreme Court
खेकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्षेत्र के ग्राम गौना में प्रदूषण फैलाने वाले एक ईंट भट्ठे को प्रदूषण विभाग की टीम ने बंद कराकर सील कर दिया।
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क्षेत्र के ग्राम गौना के जंगल में शिव शक्ति ब्रिक फिल्ड नाम का एक ईंट भट्ठा है। ग्रामीणों ने पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ईंट भट्ठे पर निर्धारित मानक पूरे नही किए जा रहे हैं। इस कारण गांव मे प्रदूषण फैल रहा है। लोग तेजी से बीमारियों की चपेट मे आ रहे हैं। वहीं, उपजिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सूची में ईंट भट्ठा डिफाल्टर की श्रेणी में था। सुप्रीम कोर्ट ने भटठे को बंद कराने के आदेश दिए थे। मंगलवार को प्रदूषण विभाग के जेई एसपी सिंह के नेतृत्व मे टीम ईंट भटठे पर पहुंची्। टीम को भट्ठा चलता मिला। टीम ने भट्ठे को बंद कराकर सील लगा दी। साथ ही भट्ठा मालिक को ईंट भट्ठा न चलाने की कड़ी हिदायत दी।
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