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दुकान में दवा और लाइसेंस की छाया प्रति चस्पा करें दुकानदार
Updated Wed, 21 Feb 2018 01:32 AM IST
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बागपत। कृषि रक्षा रसायन विक्रेता दुकान पर दवाओं की सूची और लाइसेंस की छाया प्रति चस्पा करनी होगी। ऐसा न करने पर विक्रेताओं को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है।
विगत दिनों किसानों ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी को शिकायत की कि कृषि रक्षा रसायन की दुकानों पर रेट से अधिक की वसूली की जाती है। दवा की सूची भी नहीं लगाई गई है। किसी का बिल नहीं दिया जाता है। शिकायत के बाद जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जिले की समस्त 302 कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया । उन्होंने निर्देश दिए दुकानदार पर अपनी दुकान पर दवाओं की सूची लगाएं ताकि किसानों को यह पता चल सके कि दुकान में कौन-कौन सी दवा है। दवा के सामने मानक मूल्य भी दर्शाना होगा। इसके अलावा लाइसेंस की छाया प्रति भी चस्पा करनी होगी, ताकि फार्म का नाम और पूरा ब्योरा पता चल सके। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. संतराम ने कहा यदि भ्रमण, निरीक्षण और सत्यापन के दौरान जिस भी दुकान पर सूची चस्पा नहीं मिली तो उनके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विधि कार्रवाई होगी। उन्होंने यदि किसी दुकान में मूल्य से अधिक दवा बेची जा रही है इसकी सूचना तुरंत किसान भाई उन्हें दें। उन्होंने बताया कृषि रक्षा इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक रसायन 50 प्रतिशत अनुदान और बायो पेस्टीसाइड पर 75 प्रतिशत अनुदान डीबीटी के माध्यम से खोते में भेजे जाएंगे। इसका लाभ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा।
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विगत दिनों किसानों ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी को शिकायत की कि कृषि रक्षा रसायन की दुकानों पर रेट से अधिक की वसूली की जाती है। दवा की सूची भी नहीं लगाई गई है। किसी का बिल नहीं दिया जाता है। शिकायत के बाद जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जिले की समस्त 302 कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया । उन्होंने निर्देश दिए दुकानदार पर अपनी दुकान पर दवाओं की सूची लगाएं ताकि किसानों को यह पता चल सके कि दुकान में कौन-कौन सी दवा है। दवा के सामने मानक मूल्य भी दर्शाना होगा। इसके अलावा लाइसेंस की छाया प्रति भी चस्पा करनी होगी, ताकि फार्म का नाम और पूरा ब्योरा पता चल सके। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. संतराम ने कहा यदि भ्रमण, निरीक्षण और सत्यापन के दौरान जिस भी दुकान पर सूची चस्पा नहीं मिली तो उनके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विधि कार्रवाई होगी। उन्होंने यदि किसी दुकान में मूल्य से अधिक दवा बेची जा रही है इसकी सूचना तुरंत किसान भाई उन्हें दें। उन्होंने बताया कृषि रक्षा इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक रसायन 50 प्रतिशत अनुदान और बायो पेस्टीसाइड पर 75 प्रतिशत अनुदान डीबीटी के माध्यम से खोते में भेजे जाएंगे। इसका लाभ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा।
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