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मुलाकातियों पर मिला मोबाइल तो 50 हजार जुर्माना

Thu, 18 Nov 2021 11:00 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 11:00 PM IST
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50 thousand fine if mobile was found on the visitors
जेल प्रशासन ने जारी किए निर्देश, पांच वर्ष की होगी जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। जिला जेल में बंदियों से मुलाकात के दौरान यदि मुलाकातियों पर मोबाइल मिला तो उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। जेल प्रशासन ने इस संबंध में सूचना जारी की है।

जेल अधीक्षक बृजेंद्र कुमार यादव ने बृहस्पतिवार की शाम जारी किए प्रेस नोट में बताया कि जिला जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए आने वाले लोगों से मोबाइल पकडे़ जाने पर भूलवश मोबाइल लाया जाना बताकर अपना बचाव कर लेते थे। मगर, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बंदियों के अलावा मुलाकात करने के लिए आने वाले लोगों के पास मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण मिलने पर पांच साल की सजा काटने के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना पडे़गा। कारागार अधिनियम 1984 की धारा 42 और 43 के तहत उक्त के खिलाफ गैर जमानती संज्ञेय अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने सभी जेल अधीक्षकों को आदेश जारी किए है।
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