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Azamgarh News: 17 साल तक चला मुकदमा, दोषी को मिला आजीवन कारावास
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आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में 3 जून 2007 की रात में पलटू यादव अपने मकान के सामने सोए हुए थे। रात में 12 बजे अज्ञात व्यक्ति ने पलटू यादव के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस हत्या में गांव के ही अच्छेलाल यादव पुत्र त्रिवेणी यादव का नाम आरोपी के तौर प्रकाश में आया। पुलिस ने 5 जून 2007 को आरोपी अच्छे लाल को गिरफ्तार किया। अच्छे लाल के पिता त्रिवेणी यादव इससे पूर्व एक हत्या के मामले में आरोपी थे। उनको बचाने के लिए अच्छे लाल यादव ने पलटू यादव की हत्या कर दी, ताकि किसी और को पलटू यादव की हत्या के मुकदमे में फंसाया जा सके। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अच्छेलाल यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अच्छेलाल यादव को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में 3 जून 2007 की रात में पलटू यादव अपने मकान के सामने सोए हुए थे। रात में 12 बजे अज्ञात व्यक्ति ने पलटू यादव के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस हत्या में गांव के ही अच्छेलाल यादव पुत्र त्रिवेणी यादव का नाम आरोपी के तौर प्रकाश में आया। पुलिस ने 5 जून 2007 को आरोपी अच्छे लाल को गिरफ्तार किया। अच्छे लाल के पिता त्रिवेणी यादव इससे पूर्व एक हत्या के मामले में आरोपी थे। उनको बचाने के लिए अच्छे लाल यादव ने पलटू यादव की हत्या कर दी, ताकि किसी और को पलटू यादव की हत्या के मुकदमे में फंसाया जा सके। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अच्छेलाल यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अच्छेलाल यादव को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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