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Azamgarh News: सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा

Mon, 15 Sep 2025 11:52 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 15 Sep 2025 11:52 PM IST
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SP MLA Ramakant Yadav sentenced to one year in jail for obstructing government work
आजमगढ़। विशेष मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3800 रुपये जुर्माना लगाया। रमाकांत यादव ने 19 साल पहले दीदारगंज-खेतासराय मार्ग पर जाम लगाकर सरकारी कामकाज में बाधा डाली थी। वह दीदारगंज थाने से समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहा था। मामले में दो और लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था लेकिन सुनवाई के दौरान ही दोनों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी अदालत ने रमाकांत यादव को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में एक महीने की सजा सुनाई थी।
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अभियोजन अधिकारी के मुताबिक, छह अप्रैल 2006 की सुबह करीब सात बजे रमाकांत यादव अपने 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचा था। रमाकांत ने थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर एक समर्थक को छोड़ने का दबाव बनाया था। थानाध्यक्ष ने समर्थक को छोड़ने से इन्कार कर दिया तो रमाकांत यादव ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। समर्थकों के साथ थाने के सामने ही दीदारगंज-खेतासराय मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सरकारी कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने रमाकांत यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही विवेचना करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अभियोजन की तरफ से अदालत में छह गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान ही मामले के दो आरोपियों की मौत हो गई। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को सपा विधायक रमाकांत यादव को सजा सुनाई।
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जेल में है रमाकांत, पहले भी एक महीने की सजा सुनाई गई थी

सपा विधायक रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड का भी आरोपी बनाया गया था। शराब पीने से आजमगढ़ में करीब सात लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में रमाकांत अब भी जेल में है।
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