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पोकलैंड मामले में भेजी रिपोर्ट, लगेगा जुर्माना

Wed, 21 Mar 2018 11:30 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़ Updated Wed, 21 Mar 2018 11:30 PM IST
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Report sent to Pokeland case, will take penalty
Penalty
प्रतिबंध के बावजूद रविवार को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराहटी गांव में चारागाह की जमीन से अवैध खनन करते पूर्व सांसद रमाकांत यादव की पोकलैंड मशीन पकड़े जाने के मामले में थाने से रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है। प्रशासन की ओर से दो से पांच लाख तक का जुर्माना के अलावा खोदी गई जमीन की रायल्टी के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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रविवार को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराहटी गांव में चारागाह की जमीन से अवैध खनन की शिकायत प्रधान नंदकेश्वर चौहान ने जिलास्तरीय अधिकारियों से की थी। सूचना मिलने पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर प्रदीप चौधरी ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव की पोकलैंड मशीन को कब्जे में ले लिया था।
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पोकलैंड पकड़े जाने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा था कि फोरलेन सड़क पर भराव के लिए डीएम-एसडीएम के निर्देश पर एक करोड़ की रॉयल्टी जमा करने के बाद मिट्टी निकाली जा रही थी। सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से डीएम सहित अन्य अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं।
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वहीं, खनन विभाग ने दावा किया था कि मिट्टी खनन के लिए सिर्फ गायत्री प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। उसे भी कहीं ग्राम समाज की किसी जमीन में खनन की अनुमति नहीं दी गई है। खनन विभाग के कर्मचारियों की माने तो मशीन के मालिक रंजेश कुमार यादव निवासी के-60, सेक्टर 12, नोएडा पर मशीन छोड़ने की एवज में दो से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खोदी गई जमीन की नाप-जोख कर रॉयल्टी के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


थाने से खनन की रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आंकलन कर जुर्माना लगाया जाएगा। जमा कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा मामला कोर्ट में भेजा जाएगा। -वीके गुप्ता, एडीएम वित्त एवं राजस्व
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